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Attorney-General of India / भारत का महान्यायवादी


1.   भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई है । 

2. भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है । 

3. भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है । 

4. भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है । 

5. भारत का महान्यायवादी तब तक अपने पद पर बने रह सकते है, जब तक राष्ट्रपति हटा ना दे । 

6. महान्यायवादी के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार है - 

  • राष्ट्रपति द्वारा सौपे गए कर्तव्यों का पालन 
  • भारत सरकार को विधिक सलाह देना 
  • उच्चतम न्यायलय मे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना एवं सरकार की ओर से पेश होना 
  • सरकार से संबंधित किसी मामले मे उच्च न्यायालय मे सुनवाई का अधिकार ।
7. भारत के किसी भी क्षेत्र मे , किसी भी अदालत मे महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है । 
8. महान्यायवादी की कुछ सीमाएं है - 
  • बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी अपधारिक मामलों मे व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है । 
  • भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह नहीं दे सकता है , 
  • बिना सरकार की अनुमति के वह कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है 
9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यावादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है । 
10. भारत के महान्यायवादी को संविधान मे कोई वेतन एवं भत्ता नहीं तय किया गया है । 
11. भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी  है ?
12. आर वेंकटरमणी एक भारतीय वकील , भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्त्ता और राजनितिज्ञ थे . 
13. भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यावादी होता है . 
14. महान्यायवादी पद ब्रिटेन से लिया गया है . 
15. वर्तमान में 16 वें महान्यायवादी आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है . 

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